गुजराती ठग बयान मामला : तेजस्वी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, माफीनामा मंजूर, नहीं चलेगा अहमदाबाद में ट्रायल

तेजस्वी यादव के बयान के खिलाफ गुजरात के रहने वाले हरेश मेहता ने तेजस्वी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. मेहता ने आरोप लगाया कि तेजस्वी के बयान से गुजरातियों की मानहानि हुई है.

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तेजस्वी ने पहले दाखिल माफीनामे में जिस अंदाज में लिखा था उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं था.

गुगराती ठग बयान मामला में तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेजस्वी यादव के गुजराती ठग वाले बयान से संबंधित मामले में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तेजस्वी यादव का माफीनामा स्वीकार किया है. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि शिकायत भी रद्द कर दी है. तेजस्वी यादव को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अहदाबाद में तेजस्वी यादव का ट्रायल नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया.

तेजस्वी यादव के बयान के खिलाफ गुजरात के रहने वाले हरेश मेहता ने तेजस्वी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. मेहता ने आरोप लगाया कि तेजस्वी के बयान से गुजरातियों की मानहानि हुई है. याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां ने तेजस्वी यादव के माफीनामे पर नोटिस लेने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. 

याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां ने तेजस्वी यादव के माफीनामे पर नोटिस लेने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. तेजस्वी ने पहले दाखिल माफीनामे में जिस अंदाज में लिखा था उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं था. कोर्ट ने दोबारा दो टूक स्पष्ट माफीनामा दाखिल करने को कहा तो तेजस्वी ने उसी मुताबिक बिना शर्त माफीनामा दाखिल किया. तेजस्वी यादव ने बीते साल मार्च में बयान दिया था कि 'अब की परिस्थितियों में सिर्फ 'गुजराती ही ठग' हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ भी कर दिया जाएगा.

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