गुजरात दंगे : मोदी को SIT की क्‍लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर SC ने सुनवाई टाली

गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगाए जाने में 59 लोगों के मारे जाने की घटना के ठीक एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को गुलबर्ग सोसाइटी में 68 लोग मारे गए थे. मारे गए लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे.

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जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाली (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात दंगा मामले (Gujarat Riot Case) में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को विशेष जांच दल (SIT) द्वारा क्लीनचिट दिए जाने के खिलाफ दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी (Zakia Jafri) की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है.एक पक्षकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी. पिछली सुनवाई में जाकिया जाफरी की वकील अपर्णा भट ने न्यायालय से कहा कि इस मामले में मुद्दा विवादास्पद है, इसलिए फिलहाल टाला जाए.

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इस पर SC की बेंच ने कहा कि इस पर सुनवाई इतने बार टल चुकी है, ये जो भी है हमें इस पर किसी न किसी दिन सुनवाई करनी ही है. एक तारीख लीजिए और यह सुनिश्चित करिए कि सभी मौजूद हों.वकील ने इससे पहले शीर्ष अदालत से कहा था कि याचिका पर एक नोटिस जारी करने की जरूरत है क्योंकि यह 27 फरवरी 2002 से मई 2002 तक कथित ‘‘बड़े षडयंत्र'' से संबंधित हैं.

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 गौरतलब है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगाए जाने में 59 लोगों के मारे जाने की घटना के ठीक एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को गुलबर्ग सोसाइटी में 68 लोग मारे गए थे. मारे गए लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे. घटना के करीब 10 साल बाद आठ फरवरी 2012 में SIT ने मोदी तथा 63 अन्य को क्लीन चिट देते हुए ‘क्लोजर रिपोर्ट' दाखिल की थीण्‍

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