गुजरात के मोरबी शहर में पिछले साल एक झूला पुल टूटने से जुड़े मामले में ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक (एमडी) जयसुख पटेल के खिलाफ यहां की एक अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है. इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी.
पटेल के वकील हरेश मेहता ने बताया कि पुलिस ने बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम. जे. खान की अदालत में पूरक आरोपपत्र दायर किया.
इसके बाद, पटेल के मामले को उनके और नौ अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमे के लिए शुक्रवार को सत्र अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया. मेहता ने कहा, ‘‘मामले की सुनवाई अब 17 मार्च से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी. सी. जोशी की अदालत में होगी.''
एक विशेष जांच दल ने मामले में गिरफ्तार किए गए नौ आरोपियों के खिलाफ 27 जनवरी को आरोप पत्र दायर किया था. पटेल को तब भगोड़ा बताया गया था. बाद में उन्होंने एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और 31 जनवरी को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
पटेल और अन्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 336 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य), 337 (लापरवाह कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना) और 338 (लापरवाह कृत्य से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत आरोप लगाया गया था.
एक अदालत ने हाल में अंतरिम जमानत के लिए पटेल की याचिका खारिज कर दी थी. गौरतलब है कि पिछले साल 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी शहर में पुल टूट जाने से 135 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे.
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