राज्यपाल ने उत्तराखंड में धर्मांतरण रोधी सख्त कानून को दी मंजूरी

दस साल तक की अधिकतम कैद के अलावा, उत्तराखंड में जबरन और गैरकानूनी धर्मांतरण में लिप्त व्यक्तियों पर अब कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
(फाइल फोटो)
देहरादून:

उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 को अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए अधिकतम 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है.

विधेयक को इस साल 30 नवंबर को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि राज्यपाल ने इस सप्ताह के शुरू में कानून को अपनी मंजूरी दे दी. उन्होंने कहा कि विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह ऐसे मामलों में अपराधियों को कड़ी सजा देने का मार्ग प्रशस्त करने वाला अधिनियम बन गया है.

दस साल तक की अधिकतम कैद के अलावा, उत्तराखंड में जबरन और गैरकानूनी धर्मांतरण में लिप्त व्यक्तियों पर अब कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

विधेयक के अनुसार, ‘‘कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण माध्यम से एक धर्म से दूसरे में परिवर्तित या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा. कोई व्यक्ति किसी को ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित या षड्यंत्र नहीं करेगा.''

यह भी पढ़ें - 
-- दिल्ली में गांधी परिवार के साथ 'भारत जोड़ो यात्रा' में शामिल हुए अभिनेता कमल हासन
-- "जो प्यार इनसे मिला है, वही...": राहुल ने सोनिया गांधी के साथ फोटो शेयर कर कहा

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Justin Trudeau News: क्या भारत से बेवजह पंगा लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली कनाडा के PM ने?
Topics mentioned in this article