वक्‍फ पर लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, 6 जून को लॉन्‍च किया जाएगा उम्‍मीद पोर्टल: सूत्र

‘उम्मीद’ पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा. साथ ही पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा. इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा. 

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उम्मीद पोर्टल लॉन्‍च किया जाएगा. (फाइल)
नई दिल्‍ली :

केंद्र सरकार ने वक्‍फ को लेकर बड़ा फैसला किया है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार वक्‍फ को लेकर आगे बढ़ेगी और छह जून को वक्‍फ का 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्‍च किया जाएगा. वक्‍फ कानून के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है. वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उम्मीद पोर्टल लॉन्‍च किया जाएगा. सरकार ऐसे वक्‍त में यह पोर्टल लॉन्‍च करने जा रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. 

‘उम्मीद' यानी Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act (एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास कानून) पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा. इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा. 

पोर्टल पर देना होगा संपत्ति का विवरण

महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा. इसके लिए हर वक्फ संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य होगा कि कहीं इसकी उत्तराधिकारी कोई मुस्लिम महिला तो नहीं है.  हर संपत्ति का विवरण जैसे लंबाई, चौड़ाई आदि की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी. 

सभी संपत्तियों की जियो टैगिंग भी अनिवार्य होगी जिसमें उनके कोऑर्डिनेट बताना अनिवार्य होगा. 

... तो अतिरिक्‍त समय भी दिया जा सकता है

साथ ही अगर किसी वक्‍फ संपत्ति को 6 महीने में रजिस्टर नहीं कराया जैसे कि किसी टेक्निकल इश्‍यू के कारण या अन्य किसी बड़े कारण से तो उन्हें एक से दो महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है. 

संपत्तियों का पंजीकरण राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए वक्फ बोर्ड तकनीकी मदद देंगे. 

संपत्ति पंजीकृत नहीं तो माना जाएगा विवादित

अगर कोई संपत्ति पंजीकृत नहीं होती है तो उसे विवादित माना जाएगा और वह मामला वक्फ ट्रिब्‍यूनल को भेजा जाएगा

वक्‍फ संपत्ति का पंजीयन कराने की जिम्‍मेदारी मुतवल्लियों (मैनेजर) की होगी. 

Featured Video Of The Day
Putin India Visit: 2030 के लिए Modi-Putin का बड़ा प्लान, चौंक जाएगा America! | India Russia Relations | Breaking News
Topics mentioned in this article