करदाताओं के लिए खुशखबरी : सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की अवधि बढ़ाई

केंद्र सरकार (Central Government) के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए विवाद से विश्वास योजना की अवधि बढ़ा दी है. 

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की अवधि बढ़ा दी है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार (Central Government) के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए विवाद से विश्वास योजना की अवधि बढ़ा दी है. पूर्व में विवाद से विश्वास योजना के तहत 25 जून 2021 को जारी अधिसूचना में राशि के भुगतान के लिए 31 अगस्त 2021 तक की तारीख तय की गई थी. हालांकि कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राशि के भुगतान की अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और 30 सितंबर 2021 की तारीख तय की गई है. 

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास एक्ट 2020 (बाद में विवाद से विश्वास अधिनियम) के तहत घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि को धारा 3 के तहत तालिका में बताया जाता है. 

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25 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार, राशि के भुगतान के लिए 31 अगस्त 2021 की तारीख तय की गई थी. इसके साथ ही विवाद से विश्वास के तहत राशि के भुगान की अंतिम तिथि (अतिरिक्त राशि के साथ) 31 अक्टूबर 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया था. 

प्रपत्र संख्या तीन को जारी करने और इसे संशोेधित करने में आने वाली आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राशि के भुगतान की अंतिम तिथि (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. 

हालांकि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत राशि के भुगतान की अंतिम तिथि (अतिरिक्त राशि के साथ) में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. 25 जून को 2021 को जारी नोटिफिकेशन में यह तारीख 31 अक्टूबर 2021 बताई गई थी. अब भी अतिरिक्त राशि के साथ यही तिथि रहेगी. 
 

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