ट्रैफिक चालान एक झटके में निपटाने का सुनहरा मौका, क्या है प्रोसेस, कहां जाना होगा?

यह अभियान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने, तेज गति से गाड़ी चलाने, गलत पार्किंग या पीयूसी प्रमाणपत्र न होने जैसे छोटे-मोटे उल्लंघनों को निपटाने के लिए हो रहा है.

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  • आज 13 सितंबर 2025 को पूरे देश में लोक अदालतें आयोजित की गई हैं जहां ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जा सकता है
  • दिल्ली में लोक अदालत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है
  • लोक अदालत की सुनवाई सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक होती है और टोकन नंबर व अपॉइंटमेंट लेटर जरूरी होते हैं
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आज 13 सितंबर 2025 को पूरे देश में लोक अदालत लगी हुई है, ऐसे में अगर आपके पास ट्रैफिक का चालान है तो सुविधाजनक इसका निपटारा करा सकते हैं. ये लोक अदालतें कई शहरों में आयोजित की जा रही हैं ताकि छोटे-मोटे विवादों का निपटारा जल्दी और अदालती प्रक्रियाओं के लंबे इंतजार के बिना हो सके.

अगर आप दिल्ली में हैं और आपके पास पेंडिंग ई-चालान हैं, तो इस खबर में आपको बताते हैं कि लोक अदालत दिवस पर उन्हें कैसे निपटा सकते हैं.

लोक अदालत 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें

  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट  https://traffic.delhipolice.gov.in/ पर जाएं
  • रजिस्ट्रेशन के लिए होमपेज पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विकल्प पर क्लिक करें
  • लोक अदालत टोकन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलने के बाद, डिटेल्स भरें. जैसे, पूरा नाम, मोबाइल नंबर, बाइक या कार और पेंडिंग चालानों के नंबर.
  • फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक पढ़ लें
  • आवेदन जमा करने के बाद, आपको ईमेल या एसएमएस के जरिए एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा
  • लोक अदालत सत्र में भाग लेने के लिए टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर जरूरी है

ये बातें ध्यान रखें

  • सुनवाई आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगी 
  • अपना अपॉइंटमेंट लेटर साथ रखें 
  • वाहन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी और चालान रसीदें साथ रखें 
  • कम से कम एक घंटे पहले सुनवाई में पहुंचें

दिल्ली में कहां जाएं?

लोक अदालत 2025 दिल्ली की सभी जिला अदालतों में आयोजित हो रही है. आप अपने चालान का निपटारा अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार दिल्ली की नीचे बताई हुईं जिला अदालतों में जा सकते हैं:

  • द्वारका कोर्ट
  • तीस हजारी कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • राउज़ एवेन्यू कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • साकेत कोर्ट

हाथ से ना जाने दें ये खास मौका

राष्ट्रीय लोक अदालत कई वाहन मालिकों को पेंडिंग ट्रैफिक ई-चालान जल्दी से निपटाने का मौका दे रही है. यह अभियान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने, तेज गति से गाड़ी चलाने, गलत पार्किंग या पीयूसी प्रमाणपत्र न होने जैसे छोटे-मोटे उल्लंघनों को निपटाने के लिए हो रहा है. साथ ही इसमें जुर्माने में कमी या पूरी छूट भी दी जा रही है. हालाँकि, नशे में गाड़ी चलाना, टक्कर मारकर भाग जाना या मृत्यु का कारण बनने वाली दुर्घटनाएं जैसे गंभीर अपराध कवर नहीं किए जाते हैं.
 

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