इन फूड प्रोडक्ट्स पर अब ORS लिखने वालों की खैर नहीं, FSSAI के नए आदेश को ध्यान से पढ़ लें

8 अप्रैल 2022 का “भ्रामक विज्ञापन और ORS जैसी दिखने वाली प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई” वाला आदेश अभी भी लागू रहेगा. लेबलिंग और विज्ञापन से जुड़े सभी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा.

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FSSAI का फूड कंपनियों को आदेश
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  • FSSAI ने खाद्य उत्पादों के ब्रांड नामों में ORS शब्द के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है.
  • अब केवल WHO द्वारा स्वीकृत उत्पादों पर ही ORS शब्द लिखने की अनुमति होगी.
  • पुराने आदेशों को रद्द कर दिया गया है जो ORS शब्द के ब्रांड नाम में इस्तेमाल की अनुमति देते थे.
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नई दिल्ली:

फूड प्रोडक्ट्स के ब्रांड नामों में ORS शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. अब सिर्फ WHO अप्रूव्ड प्रोडक्ट पर ही ORS लिखा जा सकेगा. FSSAI ने खाद्य उत्पादों को लेकर सभी कंपनियों के लिए ये आदेश जारी किया है. अब कोई भी कंपनी अपने खाद्य या पेय उत्पाद के नाम में “ORS” शब्द नहीं जोड़ सकेगी. इसे न अकेले औ न किसी और शब्द के साथ जोड़ा जा सकेगा. सभी कंपनियों को उनके प्रोडक्ट्स से “ORS” शब्द हटाने के निर्देश दिए गए हैं.

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पुराने आदेश रद्द, अब ORS शब्द पर बैन

पहले 14 जुलाई 2022 और 2 फरवरी 2024 के आदेशों में ORS शब्द को ब्रांड नाम में प्रीफिक्स (शुरुआत में) या सफिक्स (अंत में) जोड़ने की अनुमति दी गई थी. बशर्ते उत्पाद पर यह चेतावनी लिखी जाए-The product is NOT an ORS formula as recommended by WHO. अब ये दोनों पुराने आदेश रद्द कर दिए गए हैं

FSSAI ने ORS को लेकर क्या कहा?

FSSAI ने अब साफ कर दिया गया है कि किसी भी खाद्य उत्पाद जैसे फलों पर आधारित पेय, नॉन-कार्बोनेटेड ड्रिंक, रेडी-टू-ड्रिंक बेवरेज आदि में ORS शब्द का किसी भी रूप में ब्रांड नाम में, प्रीफिक्स/सफिक्स के साथ या बिना उपयोग के कानून का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसा करना उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला और FSSAI Act, 2006 की धारा 23 और 24 का उल्लंघन माना जायेगा.

नियम तोड़ने पर मिलेगी सजा

नियम तोड़ने पर धारा 52 और 53 के तहत सज़ा हो सकती है. 8 अप्रैल 2022 का “भ्रामक विज्ञापन और ORS जैसी दिखने वाली प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई” वाला आदेश अभी भी लागू रहेगा. लेबलिंग और विज्ञापन से जुड़े सभी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा.

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