नई दिल्ली:
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट बुधवार को जारी करने के साथ 14 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई. इसके साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई.
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदनों पर ऑनलाइन मंजूरी के बाद 14 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे.
सीएए के तहत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता आवेदन की योग्यता अवधि 11 से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है.
भाजपा ने पूरा किया वादा
अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में, भाजपा ने वादा किया है कि वह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रदान करेगी. देखा जाए तो सरकार ने मास्टरस्ट्रोक लगाया है. सीएए के तहत पहली बार 14 शरणार्थियों को दिया गया सिटीजनशिप सर्टिफिकेट.
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