यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा

गायत्री प्रजापति ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और डिफॉल्ट जमानत की मांग की थी.

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गायित्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति (Gayatri Prasad Prajapati) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं  मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है. दरअसल, गायत्री प्रजापति ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से डिफॉल्ट जमानत की मांग की थी. ईडी के जोनल कार्यालय ने कथित तौर पर अप्रैल में प्रजापति और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम ( PMLA) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

एजेंसी पूर्व कैबिनेट मंत्री से आय से अधिक संपत्ति के कथित कब्जे से संबंधित एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत खनन विभाग की जांच कर रही है. प्रजापति की ओर से अदालत को डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए प्रार्थना की गई. उन्होंने विशेष अदालत, लखनऊ द्वारा ED को हिरासत में दिए जाने को चुनौती दी. इस तरह की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि उचित उपाय के लिए हाईकोर्ट के सामने जाना होगा .

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