पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी नलिनी के पति समेत 3 दोषियों ने छोड़ा भारत, पहुंचे श्रीलंका

तीनों लोगों को पुलिस अधिकारियों की एक टीम द्वारा तिरुचिरापल्ली के एक विशेष कैंप से चेन्नई एयरपोर्ट तक ले जाया गया. जेल से रिहा होने के बाद तीनों ही लोगों को यहां रखा गया था.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
चेन्नई:

राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) हत्याकांड मामले के तीन दोषी बुधवार को श्रीलंका लौट गए. तीनों दोषी मुरुगन उर्फ श्रीहरन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस श्रीलंका के नागरिक हैं तथा पूर्व प्रधानमंत्री (Former Prime Minister) की हत्या के मामले में तीन दशकों तक जेल की सजा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने करीब दो वर्ष पहले उन्हें रिहा कर दिया था. अधिकारियों के मुताबिक, मुरुगन उर्फ श्रीहरन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस श्रीलंका के एक विमान से बुधवार को कोलंबो के लिए रवाना हुए.

सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का दिया था आदेश
तमिलनाडु सरकार ने पिछले महीने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया था कि श्रीलंकाई उच्चायोग ने मुरुगन और अन्य को यात्रा दस्तावेज जारी कर दिये हैं और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा निर्वासन आदेश जारी करने के बाद वे (सभी दोषी) घर वापस जा सकते हैं. मुरुगन ने अदालत में याचिका दायर कर संबंधित अधिकारियों को उन्हें एक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड के मामले में नवंबर 2022 को सात दोषियों को रिहा किया था, जिसमें ये तीनों श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल में रहते हुए दोषियों ने "संतोषजनक व्यवहार" दिखाया है साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी उनकी रिहाई की अपील की गयी है. 

दोषियों की रिहाई के बाद उन्हें तिरुचिरापल्ली में एक विशेष शिविर में रखा गया था. वे कल रात यहां पहुंचे और आज (बुधवार को) कोलंबो के लिए रवाना हुए. इससे पहले मुरुगन की पत्नी नलिनी ने भी अदालत का रुख कर अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की थी कि उनके पति को 'सभी देशों का पासपोर्ट' प्राप्त करने के लिए यहां श्रीलंकाई उच्चायोग के सामने पेश होने की अनुमति दी जाए.

एक दोषी की हाल ही में हुई थी मौत
दंपति का मकसद अपनी बेटी से मिलना है, जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रही है. मामले में दोषी ठहराए गए एक अन्य श्रीलंकाई नागरिक संथन की हाल ही में यहां मौत हो गई थी. इस मामले में जिन अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया और रिहा किया गया वे सभी भारतीय हैं. रिहा किये गये दोषियों में पेरारिवलन, रविचंद्रन और नलिनी शामिल हैं. सभी सातों दोषियों ने 30 वर्षों से अधिक समय जेल में बिताया था.

Advertisement

नलिनी ने घर वापस जाने से पहले बुधवार को एयरपोर्ट पर मुरुगन और अन्य लोगों से मुलाकात की. राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को श्रीपेरंबुदूर के पास प्रतिबंधित लिट्टे की एक आत्मघाती हमलावर ने चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी थी. इस मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें से नलिनी समेत चार को मौत की सजा दी गई थी लेकिन बाद में इसे उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया.

Advertisement

ये भी पढ़ें:-

Featured Video Of The Day
Kundarki में Samajwadi Party की हार पर BJP पर लगे आरोप, सपा प्रत्याशी Haji Mohammad Rizwan क्या बोले
Topics mentioned in this article