एंटीलिया मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बड़ी राहत मिली है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी. ये अंतरिम जमानत बीमार पत्नी से मिलने के लिए दी गई है. NIA कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 23 जनवरी 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया के बम से उड़ाने की धमकी देने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस आर एन लड्डा की पीठ ने प्रदीप शर्मा को जमानत देने से इंकार कर दिया. प्रदीप शर्मा ने पिछले साल विशेष एनआईए अदालत के फरवरी 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था. एंटीलिया कांड की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोप लगाया है कि शर्मा ने हिरेन की हत्या करने में अपने सहयोगी सचिन वजे की मदद की थी. 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी गाड़ी बरामद हुई थी.
यह गाड़ी ठाणे के रहने वाले कारोबारी मनसुख हिरेन की थी. इसके बाद 5 मार्च, 2021 को ठाणे की एक खाड़ी में मनसुख का शव बरामद हुआ था जिसके बाद पुलिस ने जून 2021 में प्रदीप शर्मा को इस मामले में गिरफ्तार किया था. उसके बाद से आरोपी प्रदीप शर्मा न्यायिक हिरासत में ही है. पूर्व पुलिस अधिकारी शर्मा ने खुद पर लगे सभी आरोप से इंकार किया था और कहा था कि उनके खिलाफ इस मामले में अब तक कोई सबूत नहीं मिला है. वहीं, NIA ने आरोप लगाया है कि व्यवसायी हिरेन की हत्या का मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा ही है.
इसके साथ ही बताया गया है कि हिरेन को पहले से अंबानी परिवार को डराने की साजिश का पता था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई थी. NIA के मुताबिक प्रदीप शर्मा ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एंटालिया को उड़ाने की धमकी देने के साथ ही कई लोगों को धमकाने का प्लान बनाया था. प्रदीप शर्मा और संदीप वजे के साथ ही हिरेन को भी इन सब बातों का पता था.
इसलिए प्रदीप और संदीप को हमेशा इस बात का डर सताता था कि हिरेन किसी के सामने सट बता देगा जिससे वो दोनों फंस जाएंगे. अपना पलड़ा झाड़ने के लिए दोनों आरोपियों ने मिलकर हिरेन की हत्या कर दी और उसका शव खाड़ी में फेंक दिया.
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