भारत में विदेशी वैक्सीन के लिए CDSCO को देना होगा आवेदन, शर्तें पूरी करने के बाद DGCI देगा मंजूरी

CDSCO आवेदन की शर्तें पूरी होने के बाद वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए जरूरी आखिरी मंजूरी DGCI से लेगा. DGCI की मंजूरी इन शर्तों को पूरी करने के बाद मिलेगी.

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भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. देश में टीकाकरण अभियान भी जारी है. NEGVAC के सुझावों के मुताबिक, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) नियम और शर्तें तैयार करेगा. विदेशी वैक्सीन के लिए  CDSCO को आवेदन देना होगा. विदेशी वैक्सीन निर्माता भारत में उसके अधिकृत एजेंट या फिर इंडियन सब्सिडरी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे. CDSCO आवेदन की शर्तें पूरी होने के बाद वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए जरूरी आखिरी मंजूरी DGCI से लेगा. DGCI की मंजूरी इन शर्तों को पूरी करने के बाद मिलेगी. इसकी पहली शर्त है कि वैक्सीन का इस्तेमाल नेशनल कोविड-19 प्रोग्राम के लिए जारी दिशा-निर्देशों के पालन के तहत होगा.

दूसरी शर्त है कि 100 लोगों पर वैक्सीन के असर को 7 दिनों तक मॉनिटर करने के बाद आम लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी. तीसरी शर्त है कि विदेशी वैक्सीन की मंजूरी के 30 दिनों के अंदर आवेदक को ब्रिजिंग ट्रायल शुरू करना होगा. वैक्सीन की मंजूरी ब्रिजिंग ट्रायल प्रोटोकॉल, इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंपोर्ट लाइसेंस के साथ आवेदन देने पर दी जाएगी.

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CDSCO विदेशी वैक्सीन को DGCI की मंजूरी मिलने के 3 दिनों के अंदर आवेदक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा. विदेशी वैक्सीन के सभी बैच सैंट्रल ड्रग लेबॉरिटरी (CDL) कसौली जारी करेगा. CDL की मंजूरी मिलने के बाद ही विदेशी वैक्सीन को 100 लोगों को दिया जाएगा और उनपर 7 दिनों की मॉनिटिरिंग रिपोर्ट CDSCO को सौंपी जाएगी.

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100 लोगों पर वैक्सीन के असर की रिपोर्ट का आंकलन करने के बाद CDSCO आम लोगों पर वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देगा. CDSCO सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी से बातचीत कर ब्रिजिंग ट्रायल के प्रोटोकॉल आवेदन के 7 दिन के अंदर जारी करेगा. विदेशी वैक्सीन के ब्रिजिंग ट्रायल की रिपोर्ट पहले CDSCO और फिर आखिरी मंजूरी के लिए DGCI को सौंपी जाएगी.

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