नए आपराधिक कानून के तहत देशभर में अलग-अलग राज्यों में कब-कब दर्ज हुई पहली FIR, देखें लिस्ट

पहले आईपीएस, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे लेकिन अब इन धाराओं को खत्म कर दिया है और इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है.

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1 जुलाई से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं.
नई दिल्ली:

देशभर में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून (New Criminal Law) लागू हो चुके हैं. पहले आईपीएस, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे लेकिन अब इन धाराओं को खत्म कर दिया है और इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है. ऐसे में 30 जून को रात 12 बजे के बाद से ही भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई और इसी के साथ इसके तहत एफआईआर दर्ज होनी भी शुरू हो गईं. तो चलिए आपको बताते हैं कि किस राज्य में किस वक्त पर भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला दर्ज हुआ. 

पंजाब

पंजाब के संगरूर में सुबह 11 बजकर 47 मिनट पर पहला मामला दर्ज किया गया था. यह मामला ट्यूबवेल के पंप और मोटर की वायर की चोरी के लिए दर्ज किया गया है और इस मामले को बीएनएस की धारा 303 (2) के तहत दर्ज किया गया है.

कर्नाटक

हसन गांव के पुलिस थाने में सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर बीएनएस के तहत पहला मामला दर्ज किया गया था. किराए के ड्राइवर द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई घातक दुर्घटना, 60 वर्षीय गृहिणी वाई इंदु, बेंगलुरु हवाई अड्डे से अपने हैलेबिड घर लौट रही थीं, उनकी कार पुल से गिर गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई. यह मामला बीएनएस की धारा 281 (रैश ड्राइविंग), 106 (लापरवाही से मौत) के तहत दर्ज किया गया है. 

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बंगाल

दक्षिण कोलकाता के बांसड्रोनी में रात को 12 बजकर 5 मिनट पर चीटिंग का एक मामला दर्ज किया था. 40 वर्षीय महिला ने दावा किया कि उसने 2 लाख से ज्यादा रुपये गंवाए हैं और इस एफआईआर में उसने 4 लोगों का नाम भी लिखवाया है. यह मामला बीएनएस की धारा 61 (2) (a), 204, 316 (2), 318 (4), 336 (3), 338, 340 (2) के तहत दर्ज किया गया है. 

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आंध्र प्रदेश 

मंगलगिरी गुंटूर जिला के पुलिस थाने में सुबह 9 बजे पहला मामला दर्ज किया गया था. लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मौत (36 वर्षीय बी महेश बाबू पर आरोप लगाया गया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनकी कार आत्मकुर के पास टायर फटने के कारण पलट गई थी). यह मामला बीएनएस की धारा 106 (1) के तहत दर्ज किया गया है. 

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छत्तीसगढ़

रेंगाखार कबीरधाम जिले में रात को 12 बजकर 30 मिनट पर पहला मामला दर्ज किया गया था. मारपीट और गाली-गलौज का मामला, भारत में माओवाद प्रभावित क्षेत्र में बीएनएस के तहत यह पहला मामला है. 

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तमिलनाडु

चेन्नई के पुलिस थाने में मोबाइल फोन खींच कर ले जाने का पहला मामला रात को 1 बजकर 10 मिनट पर दर्ज किया गया था. और इस मामले को बीएनएस की धारा 304 (2) के तहत दर्ज किया गया है. एक अन्य मामले में तमिलनाडु पुलिस ने बीएनएस के तहत एक महिला की इजाजत के बिना उसका वीडियो बनाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है. 

गुजरात 

गांधीनगर के चिड़ोला में सार्वजनिक यातायात में बाधा डालने के तहत मामला दर्ज किया गया. यह मामला रात को 12 बजकर 15 मिनट पर दर्ज किया गया था. (निकुल बिहोला मोटा चिलोदा-देहगाम रोड पर अपनी खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठे थे).

राजस्थान

सादरी पाली जिले के पुलिस थाने में सुबह 10 बजकर 22 मिनट पर किसान के साथ शोषण का मामला दर्ज किया गया था. यह मामला बीएनएस की धारा 115 (2), 126 (2), 324 (4) और (5) के तहत किया गया है. 

हिमाचल प्रदेश

मंडी जिले के धनोटू पुलिस स्टेशन में रात को 1 बजकर 58 मिनट पर शोषण का मामला दर्ज किया गया था. 

तेलंगाना

हैदराबाद के चारमिनार पुलिस स्टेशन में रात को 12 बजकर 30 मिनट पर बिना नंबर प्लेट के ड्राइव करने का एस मामला दर्ज किया गया था. यह मामला बीएनएस की धारा 281 के तहत दर्ज किया गया है. 

उत्तर प्रदेश

अमरोहा के पुलिस स्टेशन में सुबह 9 बजकर 51 मिनट पर लापरवाही के कारण मौत का एक मामला दर्ज किया गया है. 

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