सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और बॉलीवुड सेलिब्रिटी ओरहान उर्फ ओरी ने जम्मू-कश्मीर के कटरा (वैष्णो देवी) में कुछ ऐसा काम कर दिया है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. उनके खिलाफ कटरा पुलिस ने केस दर्ज किया है. उसके साथ 8 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग होटल कटरा मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा में ठहरे थे.
दरअसल, 15 मार्च को एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इस तस्वीर में ओरी एक निजी होटल में अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए नजर आए थे. इस तस्वीर में टेबल पर शराब की बोटल रखी हुई भी नजर आई थी.
ऐसे कृत्यों के खिलाफ सख्त सजा मिले: पीडीपी प्रवक्ता
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणि (ओरी) द्वारा कटरा के एक होटल में कथित तौर पर शराब पीने के मामले में पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने कहा, 'मैंने कुछ दिन पहले ही इस मुद्दे को जम्मू-कश्मीर सरकार और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संज्ञान में लाया था. मैं आभारी हूं कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की. हालांकि, ऐसे कृत्यों के खिलाफ सख्त उदाहरण पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि वे लाखों लोगों की आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.'
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होटल प्रबंधक के मना करने के बाद भी पी शराब
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होटल के प्रबंधक ने बताया कि मेहमानों में ओरी, दर्शन सिंह, पार्थ रैना, रितिक सिंह, राशि दत्ता, रक्षिता भोगल, शगुन कोहली और अनास्तासिला अर्जामास्कीन शामिल थे. इन्होंने 15 मार्च को होटल परिसर में शराब पी थी. जानकारी के अनुसार ओरी को पहले ही बताया गया था कि कॉटेज सुइट में शराब और मांसाहारी खाना वर्जित है क्योंकि यहां दिव्य माता वैष्णोदेवी का तीर्थ स्थान है.
पुलिस के अनुसार एसपी कटरा, डीएसपी कटरा और थानेदार कटरा की निगरानी में टीम का गठन किया गया है. पुलिस ने कहा है कि जिन्होंने देश के नियमों का उल्लंघन किया और आस्था से जुड़े लोगों की भावनाओं का अनादर किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी. एसएसपी रियासी ने दोषियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि जो लोग देश के कानून का पालन नहीं करते हैं और ड्रग्स, शराब का सहारा लेकर शांति को बाधित करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई नरमी नहीं है और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा.
बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रियासी ने सख्त निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं दोषियों को पकड़ने के लिए एक टीम का भी गठन किया गया है ताकि धार्मिक स्थलों पर नशीली दवाओं या शराब का सेवन नहीं हो. इस वजह से जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. पुलिस ने बीएनएस की धारा 223 के तहत ये मामला दर्ज किया है.