वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम मामले में FIR दर्ज

बीजेपी इसे सियासी नाटक करार दे रही है लेकिन जबरन वसूली के आरोपों पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस शिकायत में कई अन्य नेताओं के भी नाम शामिल है. 

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फाइल फोटो
नई दिल्ली:

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए जबरन वसूली के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं. जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और कुछ अन्य लोगों पर भी जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था. 

बेंगलुरु में दर्ज कराई गई शिकायत

बेंगलुरु में दर्ज कराई गई इस शिकायत में न केवल निर्मला सीतारमण बल्कि कर्नाटक बीजेपी नेता नरेंद्र कुमार और बीवाई विजयेंद्र का नाम भी शामिल है. शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि कॉरपोरेट संस्थान को हजारों करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया था. 

बीजेपी ने बताया सियासी नाटक

बीजेपी इसे सियासी नाटक करार दे रही है लेकिन जबरन वसूली के आरोपों पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस शिकायत में कई अन्य नेताओं के भी नाम शामिल है. 

बीजेपी प्रवक्ता ने कही ये बात

बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत जीएस ने इस पर कहा, "सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था और एससी ने दानदाताओं की सूची जारी करने का निर्देश दिया था. इसमें सभी पार्टियों को पैसा मिला. कांग्रेस को पैसा मिला, टीएमसी को पैसा मिला. इसलिए निर्मला सीतारमण पर दर्ज की गई यह एफआईआर राजनीतिक नौटंकी है".

शुक्रवार को दर्ज कराई गई थी शिकायत

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उनकी पत्नी पार्वती के खिलाफ प्लॉट घोटाले में एफआईआर के बाद अब एक और एफआईआर बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है. साथ ही निर्मला सीतारमण के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है. इसमें प्रवर्तन निदेशायल को आरोपी नंबर दो बनाया गया है. चुनावी बॉन्ड के जरिए इसमें जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है. अदालत ने तिलक नगर पुलिस को शुक्रवार को यह मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था. 

इन धाराओं के तहत दर्ज की गई है एफआईआर

याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमका कर जबरन वसूली की गई. इस मामले में अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी और एफआईआर आईपीसी की धारा 384, 120 बी और 34 के तहत दर्ज की गई है.

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