आबकारी घोटाला मामला : दिल्ली की अदालत ने पांच आरोपियों को दी अंतरिम जमानत

जिन आरोपियों को अंतरिम जमानत दी गयी है, उनमें आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह तथा व्यापारी समीर महेंद्रू शामिल हैं. अदालत ने गौतम मूथा और अरूण पिल्लै को भी जमानत दी है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में पांच आरोपियों को मंगलवार को अंतरिम जमानत दी. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI)को उनकी नियमित जमानत अर्जियों पर 24 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.जिन आरोपियों को अंतरिम जमानत दी गयी है, उनमें आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह तथा व्यापारी समीर महेंद्रू शामिल हैं.

अदालत ने गौतम मूथा और अरुण पिल्लै को भी जमानत दी. अंतरिम जमानत 50,000 रुपये के निजी बांड और उतनी ही राशि के एक मुचलके पर दी गयी है. अदालत ने कहा कि जांच के दौरान इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था.

दो आरोपियों-- विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को पहले ही अदालत से जमानत मिल गयी थी.सभी आरोपी उन्हें जारी किये गये समन के आधार पर अदालत में पेश हुए थे. अदालत ने इन सातों के विरूद्ध सीबीआई के आरोपपत्र का संज्ञान लेकर उन्हें समन जारी किया था.इस मामले के कुछ आरोपी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किये गये मामले के संबंध में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

ये भी पढ़ें-

Featured Video Of The Day
Iran US War Breaking News: बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान का बड़ा हमला | Iran War News
Topics mentioned in this article