क्‍या मनीष सिसोदिया को मिल पाएगी बेल, आबकारी नीति मामले में दिल्‍ली की कोर्ट आज करेगी सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय ने नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था. यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं.

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प्रवर्तन निदेशालय ने नौ मार्च को मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था
नई दिल्‍ली:

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज दिल्ली के पूर्व डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी, जो इस समय आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं. सिसोदिया को सोमवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था, कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी. स्‍पेशल जज एमके नागपाल ने सोमवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दी. मामले में जमानत याचिका 21 मार्च, 2023 को बहस के लिए लिस्‍टेड है. 

मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी हैं. उन्‍होंने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा तलब किए जाने पर वह जांच में शामिल हो गए हैं. बता दें,  इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. सिसोदिया ने आगे कहा कि वह दिल्ली के डिप्टी सीएम के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर हैं और समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं. 

प्रवर्तन निदेशालय ने नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था. यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं. इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है, जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है.

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