ED ने CM केजरीवाल को 9वीं बार भेजा समन, 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया

अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के बार-बार समन करने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे. ऐसे में ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी.

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अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे.
नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नया समन जारी किया है. अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के बार-बार समन करने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं. ऐसे में अब ईडी ने एक बार फिर केजरीवाल को समन भेजा है और 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है. ईडी अभी तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है और ये 9वां समन है. इसके अलावा ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जुड़े धनशोधन मामले में भी अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया है.

दिल्ली जल बोर्ड मामले में भी भेजा समन 

दिल्ली की वित्त मंत्री और वरिष्ठ AAP नेता आतिशी ने आज प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में एक और समन भेजा है. अरविंद केजरीवाल को एक और मामले में ED का समन है. दिल्ली शराब नीति के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड मामले के फर्जी मामले में भी ईडी ने समन भेजा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस यही चाहते हैं कि किसी तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए और आम आदमी पार्टी का प्रचार करने से रोका जाए.

कानून अपना काम कर रहा है: बीजेपी

केजरीवाल को ईडी के मिले 9वें समन पर BJP नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए. आपको कानून के समक्ष हाजिर होना चाहिए. कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी समन दे रहा है. लेकिन दिल्ली के सीएम कानून का सम्मान नहीं करते हैं. क्यों भाग रहे हैं? केजरीवाल को जवाब देना चाहिए.भागता वो व्यक्ति है जिसे कुछ छुपाना हो और केजरीवाल जैसे भाग रहे हैं, लगता है बहुत कुछ छुपा रहे हैं. अगर नहीं छुपा रहे हैं तो ईडी के सामने पेश हो.

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अरविंद केजरीवाल को कल जमानत दी थी

बता दें कि अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे. अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. अदालत ने ईडी को केजरीवाल को शिकायतों से जुड़े दस्तावेज भी सौंपने का निर्देश दिया था. ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में दो शिकायतें दर्ज कराते हुए इस मामले में केजरीवाल को जारी कई समन पर पेश होने के लिए उन पर अभियोग चलाने का अनुरोध किया था.  ताजा शिकायत धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे समन संख्या 4 से 8 का आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा सम्मान न करने से जुड़ी थी.

ईडी ने इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत का रुख करके अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को जारी पहले तीन समन पर पेश न होने के लिए उन पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था.

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जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार कहा, "अदालत ने मुख्यमंत्री  को तलब किया था. पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया, तो जब उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया तब उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे. वे पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया. ज़मानत मंजूर हो गई. ED के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं. अब ये कोर्ट तय करेगी. हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुरूप होगा."

सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे- बीजेपी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत मिलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था, "आज अरविंद केजरीवाल को न्यायालय में जाकर जमानत लेनी पड़ी और उनके जमानत लेने पर ये स्पष्ट हो गया कि वे जिन समनों को गैर-कानूनी बताते थे वो संवैधानिक थे. जांच एजेंसी के अगले समन पर आपको(अरविंद केजरीवाल) कोर्ट में आना पड़ेगा और सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे."

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