ED ने कोलकाता पुलिस के खिलाफ दर्ज करवाई FIR, कहा- 'कोर्ट के आदेश के साथ की जालसाजी'

पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय के बीच आरोपों का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है. जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से जुड़े कथित अवैध खनन मामले की जांच से शुरू हुआ है.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
कोलकता पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में केस दर्ज किया गया है.
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कोलकाता पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई है. FIR में ईडी ने कोलकाता की अदालत के एक आदेश में हेराफेरी और जालसाजी का आरोप कोलकाता पुलिस पर लगाया है. ईडी के अनुसार अदालत के आदेश में फर्जीवाड़ा किया गया था. दरअसल ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी को "उनकी सहमति के बिना" उनकी आवाज का नमूना देने के लिए कहा गया था. जबकि अदालत के आदेश में "उनकी सहमति" की बात कही गई थी. इस मामले पर ईडी ने कहा था कि अदालत के आदेश में फर्जीवाड़ा किया गया. वहीं अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में ईडी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है.

पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय के बीच ये आरोपों का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है. जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से जुड़े कथित अवैध खनन मामले की जांच से शुरू हुआ है. पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगा चुके हैं. इससे पहले कोलकाता पुलिस ने पिछले साल ईडी अधिकारियों और एक व्यवसायी के बीच कथित ऑडियो बातचीत के लीक होने के मामले में ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया था. हालांकि इस मामले में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मांगी थी. 

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को नई दिल्ली में ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहने के बाद कोलकाता पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को फिर से समन जारी किया गया था. ईडी के अधिकारियों ने तब सुरक्षा के लिए फिर से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. वहीं अब ईडी ने कोलकाता पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करवाया है.

VIDEO: हरियाणा : झज्‍जर में अमोनिया गैस के रिसाव के बाद हड़कंप, लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी

Featured Video Of The Day
Mann Ki Baat: चाय से मेरे जुड़ाव के बारे में जानते हैं लेकिन आज मैं... PM Modi ने बताई दिलचस्प बात
Topics mentioned in this article