ईडी ने सोनिया गांधी को 23 जून को पेश होने के लिए जारी किया नया नोटिस

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी इस मामले में 13 जून को पूछताछ किए जाने की संभावना है. राहुल को पहले दो जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने विदेश यात्रा पर होने के चलते नयी तारीख मांगी थी. ईडी ने उन्हें 13 जून को तलब किया है.

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सोनिया गांधी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक नया समन जारी कर नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से संबंधित मनी लॉड्रिंग के मामले में 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा हैत. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

75 साल की सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण उन्होंने पेशी के लिये ईडी से नयी तारीख मांगी थी.

अधिकारियों ने कहा कि सोनिया को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए 23 जून की तारीख दी गई है, जहां धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज किया जाएगा.

वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी इस मामले में 13 जून को पूछताछ किए जाने की संभावना है. राहुल को पहले दो जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने विदेश यात्रा पर होने के चलते नयी तारीख मांगी थी. ईडी ने उन्हें 13 जून को तलब किया है.

वहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए निर्णय किया है कि 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने राहुल गांधी की पेशी के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद ईडी कार्यालय के बाहर ‘सत्याग्रह' करेंगे और दिल्ली में जांच एजेंसी के मुख्यालय तक मार्च करेंगे.

यह मामला पार्टी समर्थित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितता की जांच से जुड़ा है. ‘नेशनल हेराल्ड' एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता है और उसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है.

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ईडी के अधिकारियों ने बताया था कि एजेंसी धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत सोनिया और राहुल के बयान दर्ज करना चाहती है.

अधिकारियों ने कहा था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार से पूछताछ ईडी की जांच का हिस्सा है ताकि यंग इंडियन और एजेएल के हिस्सेदारी पैटर्न, वित्तीय लेनदेन और प्रवर्तकों की भूमिका को समझा जा सके. यंग इंडियन के प्रवर्तकों और शेयरधारकों में सोनिया तथा राहुल सहित कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य शामिल हैं.

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यहां की एक निचली अदालत द्वारा यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लिए जाने के बाद एजेंसी ने पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में 2013 में एक शिकायत दर्ज कराई थी.

स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी की साजिश रचने एवं धन के गबन का आरोप लगाया था और कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार प्राप्त करने के लिए केवल 50 लाख रुपये का भुगतान किया जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था.

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ईडी के समन पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें आरोप लगाया गया कि ‘‘एजेएल (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) का नकली मुद्दा, भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा इस देश में महंगाई, गिरती जीडीपी और सामाजिक अशांति, सामाजिक विभाजन के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों से नागरिकों का ध्यान भटकाने का एक प्रयास है.''
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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