जब ED ने SC में कहा, "जरूरत पड़ी तो सत्येंद्र जैन को स्विमिंग पूल ले जाएंगे..."

सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी गई थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अवधि एक सितंबर तक बढ़ाई

आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान ED ने उनकी मेडिकल आधार पर जमानत को आगे बढ़ाने का कड़ा विरोध किया. ED ने कहा कि जैन के स्वास्थ्य पर स्वतंत्र मूल्यांकन करने की जरूरत है और जरूरत पड़ी तो वो सत्येंद्र जैन को स्विमिंग पूल ले जाने को तैयार हैं. ED की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने कहा, " वह जेल में एक स्विमिंग पूल चाहते हैं.  हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता. अगर जरूरत पड़ी, अगर वह उनकी फिजिकल थैरेपी का हिस्सा है तो हम उन्हें एक स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं, लेकिन एम्स में मेडिकल परीक्षण कराया जाए . अभी की सलाह देखिए- शॉवर में खड़े होकर नहाना है !!

कोर्ट ने जमानत 1 सितंबर तक बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी है.  जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी गई थी. सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह रीढ़ की हड्डी के महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बाद सुधार कर रहे हैं.

खराब सेहत के आधार पर मिली थी जमानत
सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. जैन की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन की सर्जरी होनी है, जिसे लेकर तीन अस्पतालों (जीबी पंत, मैक्स और अपोलो) ने ऐसी रिपोर्ट दी है,  हालांकि कोर्ट के सामने दो अस्पतालों की रिपोर्ट रखी गई.  कोर्ट ने तीसरे अस्पताल की रिपोर्ट भी देने के लिए कहा था. 

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