मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के खिलाफ ED को मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी

Satyendra Jain Case : मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धन शोधन मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी. मनी लॉन्ड्रिंग केस अब ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है. सूत्रों के मुताबिक- पिछले सप्ताह गृहमंत्रालय ने राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी.

गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए राष्ट्रपति से अभियोजन मंजूरी देने का अनुरोध किया था. प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर, इस मामले में सत्येन्द्र कुमार जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए थे. इसलिए, अदालत में मामले को आगे बढ़ाने के लिए अभियोजन मंजूरी के लिए अनुरोध किया गया था.

सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था.

वहीं, 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी थी. अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए ‘ट्रायल में देरी' और ‘लंबे समय से क़ैद' में होने का जिक्र किया था.

सत्येंद्र जैन हाल ही में सम्पन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उतरे थे. पार्टी ने उन्हें शकूर बस्ती सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करनैल सिंह से हार का सामना करना पड़ा था.

Featured Video Of The Day
Goa Nightclub Fire: आरोपी Luthra Brothers को लेकर गोवा पहुंची पुलिस, सामने आई तस्वीरें | Breaking
Topics mentioned in this article