ED ने इकबाल मिर्ची के केस में NCP नेता प्रफुल्ल पटेल के मालिकाना हक वाली इमारत की 4 मंजिलों को किया अटैच

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडरवर्ल्ड सरगना इकबाल मिर्ची (Iqbal Mirchi) के करीबी रिश्तेदारों के सात बैंक एकाउंटों में जमा 22 करोड़ रुपये और सात अचल संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त कर लिया था.

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ED ने इकबाल मिर्ची के केस में NCP नेता प्रफुल्ल पटेल के मालिकाना हक वाली इमारत की 4 मंजिलों को किया अटैच
नई दिल्ली:

ईडी ने इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के मालिकाना हक वाली वर्ली में एक कॉमर्शियल इमारत की चार मंजिलों को अटैच किया है. पटेल की फर्म द्वारा बनाई गई CEEJAY HOUSE की दो मंजिलें, जो इकबाल मिर्ची के परिवार को दी गई थी, एजेंसी द्वारा पहले अटैच्ड हो चुकी है.

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडरवर्ल्ड सरगना इकबाल मिर्ची (Iqbal Mirchi) के करीबी रिश्तेदारों के सात बैंक एकाउंटों में जमा 22 करोड़ रुपये और सात अचल संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त कर लिया था. संपत्तियों में मुंबई में एक टॉकीज और एक होटल, पंचगनी में एक निर्माणाधीन होटल, एक फार्म हाउस, दो बंगले और साढ़े तीन बीघा जमीन शामिल है.

वहीं ईडी ने इकबाल मिर्ची की 776 करोड़ की संपत्तियों को भी जब्त किया था, जिनमें 203 करोड़ की विदेशी संपत्तियां हैं. नई जब्त संपत्तियों को मिलाकर इकबाल मिर्ची की कुल जब्त संपत्तियों की कीमत 798 करोड़ रुपये के करीब है.

ईडी ने इकबाल मिर्ची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच 26 सितंम्बर 2019 में शुरू की थी. इस मामले में कपिल वधावन, धीरज वधावन और हुमांयू मर्चेंट समेत पांच आरोपियों को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं चार्जशीट भी पेश हो चुकी है. अदालत ने इकबाल मिर्ची उर्फ इकबाल मेमन के बेटों आसिफ मेमन और जुनैद मेमन समेत उसकी पत्नी हजरा मेमन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

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