ईडी ने रियल्टी फर्म IREO के मालिक ललित गोयल को किया गिरफ्तार, आज विशेष अदालत में पेशी

2022 में ईडी ने एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान आईआरईओ समूह, ललित गोयल और संबंधित संस्थाओं की 1,317 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी.

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प्रवर्तन निदेशालय
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को रियल्टी फर्म आईआरईओ के मालिक और प्रबंध निदेशक ललित गोयल को पंचकुला स्थित एक निलंबित विशेष न्यायाधीश को कथित रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. ललित गोयल को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है. ईडी उनकी रिमांड की मांग करते हुए आज उन्हें विशेष अदालत में पेश करेगी.

अप्रैल में हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विशेष सीबीआई-ईडी जज सुधीर परमार, जो पंचकुला में तैनात थे, उनके भतीजे अजय परमार और एक अन्य रियल्टी के प्रमोटर रूप कुमार बंसल के खिलाफ केस दर्ज किया था. ईडी ने उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.

एक महीने से भी कम समय में इस मामले में ईडी द्वारा की गई यह चौथी गिरफ्तारी है. एजेंसी ने अजय परमार और एम3एम समूह के दो निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

मनी लॉन्डरिंग केस में ED ने एम3एम ग्रुप के डायरेक्टर रूप कुमार बंसल को किया गिरफ्तार

IREO ग्रुप के एमडी और उपाध्यक्ष गोयल को ईडी ने 2021 में एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया था. एसीबी में केस दर्ज होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने परमार को निलंबित कर दिया था.

एसीबी की एफआईआर में यह भी कहा गया है कि पूर्व न्यायाधीश ने अपने भतीजे (अजय परमार) को एम3एम समूह में कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त कराया.

2022 में ईडी ने एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान आईआरईओ समूह, ललित गोयल और संबंधित संस्थाओं की 1,317 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी.

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मनी लॉन्ड्रिंग केस: M3M के निदेशकों की गिरफ्तारी में दखल देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

एजेंसी ने गोयल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने से पहले, आईआरईओ समूह, संबंधित संस्थाओं, इसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ गुरुग्राम, पंचकुला, लुधियाना और दिल्ली में स्थित विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज कम से कम 30 एफआईआर का संज्ञान लिया.

जांच में पाया गया कि आरोपियों ने निवेशकों को फ्लैट, प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट आदि देने का वादा करके धोखाधड़ी की.

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