लिस्ट में नकली वोटरों के नाम शामिल कर बुरे फंसे ममता के अधिकारी, तय हुई FIR की डेडलाइन

Bengal SIR News: पिछले साल अगस्त में, नई दिल्ली में ईसीआई हेडक्वार्टर ने पश्चिम बंगाल सरकार को इन चार चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. अधिकारियों पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप था.

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बंगाल सरकार पर चुनाव आयोग की सख्ती.
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  • EC ने पश्चिम बंगाल में नकली वोटर नामों के मामले में अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की डेडलाइन तय की है
  • राज्य सरकार को चार चुनाव अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए 17 फरवरी तक कार्रवाई करनी होगी
  • आयोग ने बार-बार याद दिलाने के बावजूद लापरवाही बरतने पर एफआईआर की डेडलाइन तय करने का निर्णय लिया है
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कोलकाता:

भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए उन चुनाव अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की डेडलाइन तय की है, जिनके खिलाफ आयोग को राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान वोटर लिस्ट में नकली वोटरों के नाम शामिल करने में शामिल होने के सही सबूत मिले हैं.

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गलत इलेक्टोरल अधिकारियों के खिलाफ FIR की डेडलाइन

पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (सीईओ) के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि इस बारे में कमीशन ने शनिवार शाम को राज्य सेक्रेटेरिएट को एक नया कम्युनिकेशन भेजा, जिसमें इन गलत इलेक्टोरल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की डेडलाइन 17 फरवरी (मंगलवार) तय की गई.

ममता सरकार पर लापरवाही का आरोप

सीईओ ऑफिस के अंदरूनी सूत्र ने कहा, "ईसीआई ने पाया कि इन चार गलत इलेक्टोरल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए बार-बार याद दिलाने के बावजूद, राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू करने में लापरवाही बरती, इसलिए, कमीशन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की डेडलाइन तय करने का फैसला किया."

इन 4 अधिकारियों पर FIR दर्ज करने का निर्देश

जिन चार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, उनमें से दो दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) देबोत्तम दत्ता चौधरी और उसी क्षेत्र के असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एईआरओ) तथागत मंडल हैं.बाकी दो अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के मोयना विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ बिप्लब सरकार और उसी क्षेत्र के एईआरओ सुदीप्ता दास हैं.

बता दें कि पिछले साल अगस्त में, नई दिल्ली में ईसीआई हेडक्वार्टर ने पश्चिम बंगाल सरकार को इन चार चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. अधिकारियों पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप था. इन आरोपों के आधार पर, ईसीआई ने अधिकारियों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस समय ईसीआई के निर्देश की आलोचना की थी और चुनाव आयोग पर 'भाजपा के बंधुआ मजदूर' की तरह काम करने का आरोप लगाया था. उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी.

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इनपुट-IANS

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