राकेश रोशन से ठगी के दिव्यांग आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने की अनुमति

कुमार और राजेश राजन नाम के व्यक्ति को 2011 में राकेश रोशन जैसी फिल्मी हस्तियों और व्यवसायियों समेत 200 से अधिक लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने 2006 से खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों को ठगा है.

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सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है.

Bombay High Court: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खुद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) अधिकारी बताने और फिल्म निर्माता राकेश रोशन समेत कई लोगों को ठगने के आरोपी एक दिव्यांग व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने की अनुमित दे दी गई है. न्यायालय ने आरोपी को यहां फैसला सुनाए जाने के दौरान विशेष सीबीआई अदालत में वर्चुअल माध्यम से पेश होने की अनुमति दी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत इस मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है.

न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की एकल पीठ ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि आरोपी अश्विनी कुमार जो वर्तमान में मामले में जमानत पर है, वह 80 प्रतिशत तक दिव्यांग है और इसलिए वह हरियाणा से मुंबई की यात्रा करने की स्थिति में नहीं है जहां वह वर्तमान में रह रहा है.

कुमार ने इस संदर्भ में याचिका दायर की थी जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया. न्यायालय ने उसे फैसला सुनाए जाने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष अदालत के समक्ष पेश होने की अनुमति दी. न्यायालय ने कुमार के साथ सीबीआई अधिकारी कुमार के साथ पानीपत जिला अदालत जा सकते हैं.

कुमार और राजेश राजन नाम के व्यक्ति को 2011 में राकेश रोशन जैसी फिल्मी हस्तियों और व्यवसायियों समेत 200 से अधिक लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने 2006 से खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों को ठगा है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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