MCD की स्थायी समिति के कार्यों को सदन से संचालित करने की मांग, SC दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की ओर से एल्डरमैन की नियुक्ति किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित है. इसलिए अब इस मामले में दो हफ्ते के बाद सुनवाई होगी.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
नई दिल्ली:

एमसीडी की स्थायी समिति के कार्यों को सदन से संचालित करने की मांग सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदी वाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई दो हफ्ते टाल दी है. दिल्ली मेयर की अर्जी पर अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की ओर से एल्डरमैन की नियुक्ति किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित है.  इसलिए अब इस मामले में दो हफ्ते के बाद सुनवाई होगी. एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें देते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थाई समिति का गठन होने तक समिति के अधिकार सदन को ही दे दिए जाएं.

दरअसल दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. शैली ओबरॉय का कहना है कि स्थायी समिति का गठन ना होने के चलते MCD का काम रुका हुआ है. जब तक समिति का गठन नहीं हो जाता, तब तक कोर्ट सदन के माध्यम से MCD के कामकाज को सुनिश्चित करने का आदेश दे.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मसले पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है कि क्या एलजी दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए बिना एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते है. एलजी की ओर से एल्डरमैन की नियुक्ति किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 

एलजी की ओर से मनोनीत इन सदस्यो की वैधता पर फैसला अभी लंबित है लेकिन डीएमसी एक्ट के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में इन सदस्यों को वोट देने का अधिकार है. इस वजह से स्थायी समिति का अभी गठन नहीं हो पाया है.

ये भी पढ़ें- अब हफ्ते में एक बार बीमार पत्नी से मिल सकेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट से मिली बड़ी राहत

ये भी पढ़ें- यूपी के बजट पर बोले अखिलेश यादव, ''बीजेपी की नीति आम जनता विरोधी''

Featured Video Of The Day
Shambhavi Choudhary Interview | दलित नेता की बेटी MP शांभवी चौधरी ने क्यों की भूमिहार से शादी?
Topics mentioned in this article