दिल्‍ली दंगा: दिल्‍ली पुलिस की याचिका पर SC का तीन आरोपियों को नोटिस, HC ने इन आरोपियों को दी है जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDTV में रवीश कुमार के प्राइम टाइम के आधार पर इन तीनों आरोपियों को जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस की अर्जी पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

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दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली दंगा (Delhi Riot) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीन आरोपियों जुनैद, इरशाद, चांद मोहम्मद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से तीन आरोपियों जुनैद, इरशाद, चांद मोहम्मद को मिली जमानत को रद्द करवाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से मिली तीनों आरोपियो की जमानत को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीटीवी  में रवीश कुमार के प्राइम टाइम के आधार पर इन तीनों आरोपियों को जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस की अर्जी पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा. दरअसल, संगीन धाराओं में गिरफ्तार किए गए जुनैद, इरशाद और चांद मोहम्मद को जस्टिस सुरेश कुमार कैत की बेंच ने यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि इस मामले में पुलिस के पास प्रत्यक्ष, पारिस्थितिकीय व वैज्ञानिक सबूत नहीं है. इन तीनों पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान शाहिद नाम के शख्स की हत्या का आरोप है. पुलिस के आरोप के मुताबिक, ये तीनों उन लोगों में शामिल थे जो सप्तऋषि बिल्डिंग की छत पर थे और दूसरी छत पर मौजूद हिंदू समूहों पर फायरिंग और पथराव कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि उस प्रक्रिया में, सप्तऋषि भवन की छत ही पर मौजूद शाहिद की गोली लगने से मौत हो गई थी.
 

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