उमर खालिद की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की.
दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की. दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित कथित साजिश के मामले में इस साल मार्च में भी खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं, यह मानने के लिए उचित आधार हैं. उमर खालिद 14 सितंबर 2020 के बाद से ही जेल में हैं.
खालिद के खिलाफ दंगों की साजिश रचने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. गौरतलब है कि दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे.
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