दिल्ली-NCR Pollution : SC ने दिए आम लोगों से सुझाव लेने के निर्देश, फरवरी में अगली सुनवाई

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने सवाल करते पूछा कि आज AQI खराब है? तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि लेकिन जब से हमने शुरुआत की है तब से इसमें सुधार हुआ है.

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दिल्ली- NCR प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली:

दिल्ली- NCR प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का हलफनामा पढ़ा. इस दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना ने सवाल करते हुए पूछा कि आज AQI खराब है? तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि लेकिन जब से हमने शुरुआत की है तब से इसमें सुधार हुआ है. हमारे पास दीर्घकालिक समाधान के लिए एक समिति भी है. ताकि हम सिर्फ घुटने के बल चलने वाले रिएक्शन के लिए मजबूर न हों. एसजी तुषार मेहता ने आगे कहा कि बिजली मंत्रालय के साथ चर्चा के अनुसार थर्मल पावर प्लांट जो बंद हैं, वे बंद रहेंगे. लेकिन अधिक बंद नहीं होंगे. केवल अस्पताल निर्माण की अनुमति दी गई है. बाकी निर्माण कार्य पर पाबंदी है. इस पर शुक्रवार को फैसला होगा.

आम लोगों से लें सुझाव

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR प्रदूषण पर आम लोगों के सुझाव लेने और फिर एक स्वतंत्र एक्सपर्ट बॉडी से समाधान पूछने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण का दीर्घकालिक हल निकालने के लिए आम लोगों के सुझावों का स्वागत हो . CAQM इसे लेकर एक एक्सपर्ट बॉडी बनाए.  सुप्रीम कोर्ट ने आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर संतुष्टि भी जताई.

फरवरी में होगी सुनवाई

याचिकाकर्ता के लिए विकास सिंह ने कहा कि प्रदूषण के स्रोतों पर वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए. फ्लाईओवर जैसी चीजों का निर्माण बंद होने से इलाके में और गाड़ियां होंगी. इसपर सीजेआई ने कहा कि लेकिन समिति पहले से ही काम कर रही है. अब इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी के पहले हफ्ते में की जाएगी.

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