उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को मानहानि मामले में दिल्ली HC का समन

सुनवाई के दौरान राहुल के वकील ने कहा कि राउत और अन्य ने चुनाव आयोग जैसी संस्था के खिलाफ आरोप लगाए हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था हर तरह के जवाब देने में सक्षम है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को समन भेजा है.
नई दिल्ली:

मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को समन भेजा है. ठाकरे और अन्य नेताओं को 17 अप्रैल का समन भेजा गया है. शिंदे गुट के नेता राहुल रमेश शेवाले की अवमानना याचिका पर समन जारी हुआ है. संजय राउत और अन्य नेताओं ने एक बयान में कहा था कि एकनाथ शिंदे गुट ने 2000 करोड़ रुपये में शिवसेना का सिंबल खरीदा है.

राहुल रमेश शेवाले ने अपनी याचिका में ये भी मांग कि संजय राउत, उद्धव को इस तरह के बयान भविष्य में भी देने पर कोर्ट रोक लगाए. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ये राजनीतिक मामला है और दूसरे पक्ष को बिना ऑर्डर पास नहीं करेगी.

सुनवाई के दौरान राहुल के वकील ने कहा कि राउत और अन्य ने चुनाव आयोग जैसी संस्था के खिलाफ आरोप लगाए हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था हर तरह के जवाब देने में सक्षम है.

यह भी पढ़ें-
कांग्रेस की डिनर मीटिंग से उद्धव ठाकरे की गैर-मौजूदगी के बाद विपक्ष ने लिया नया 'संकल्प'
भारत के अनुरोध के बाद नेपाल ने अमृतपाल सिंह को निगरानी सूची में डाला, सीमा पर अलर्ट

Featured Video Of The Day
Iran Attack on Israel: हमलों के बाद क्या है इजरायल के हालात? रिपोर्टर की आंखो देखी | Iran Israel WAR
Topics mentioned in this article