दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹2.1 करोड़ के मानहानि मुकदमे में अजीत भारती को भेजा नोटिस, TFI मीडिया ने दायर किया है मुकदमा

TFI मीडिया ने पोस्ट के सर्कुलेशन को रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा और सोशल मीडिया मंच एक्स को पोस्ट हटाने के लिए एक अनिवार्य निर्देश देने की मांग की है.

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नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएफआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में यूट्यूबर अजीत भारती और एक अन्य प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट को लेकर 2.1 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा गया है.

27 मई, 2025 को दायर इस मुकदमे की सुनवाई न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव कर रहे हैं. अजीत भारती के वेरिफाइड एक्स हैंडल @ajeetbharti से 22 और 23 मार्च को दो पोस्ट किए गए थे. टीएफआई मीडिया का दावा है कि ये ट्वीट 'दुर्भावनापूर्ण और निराधार' थे. इसका उद्देश्य कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना था.

अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई ने वादी की ओर से अजीत भारती को सोशल मीडिया  प्लेटफॉर्म से तत्काल दोनों पोस्ट हटाने का निर्देश देने की मांग की है. अदालत ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है. 7 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

TFI मीडिया भी पोस्ट के सर्कुलेशन को रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा और सोशल मीडिया मंच (प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में संदर्भित) को उन्हें हटाने के लिए एक अनिवार्य निर्देश की मांग कर रहा है.

मुकदमे में प्रतिष्ठा को नुकसान, मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान के दावों की रूपरेखा तैयार की गई है. साथ ही मुकदमे की लागत भी वसूलने की मांग की गई है. हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को समन मिलने के 30 दिनों के भीतर अपने लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

ये मामला 22 सितंबर, 2025 को संयुक्त रजिस्ट्रार के सामने दस्तावेज को चिह्नित करने के लिए आगे बढ़ने वाला है. अदालत का आदेश डिजिटल रूप से साइन है और दिल्ली हाईकोर्ट के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है.

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