दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने धनशोधन मामले (Money laundering case) में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) को जारी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate ) के समनों पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने पीडीपी नेता मुफ्ती को राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने ED को 16 अप्रैल से पहले उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के संकलन के साथ एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा.
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ईडी की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुफ्ती को अधिकारियों के समक्ष पेश होना ही चाहिये.
ईडी ने इससे पहले मुफ्ती को 15 मार्च को पेश होने के लिये समन जारी किया था. अब उन्हें 22 मार्च को पेश होने के लिये कहा गया है.मुफ्ती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने अदालत से ईडी को यह निर्देश देने का आग्रह किया कि वह पहले की तरह महबूबा पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का जोर न डाले.इसपर अदालत ने कहा, ''''हम समन पर रोक नहीं लगा रहे. कोई राहत नहीं दी जा रही है.''''