आदिपुरुष पर बैन लगाने की मांग की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का जल्द सुनवाई से इंकार

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म में कई आपत्तिजनक सीन हैं. जब फ़िल्म का टीज़र आया था तब आश्वासन दिया गया था कि विवादित हिस्से को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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आदिपुरुष पर बैन की मांग पर याचिका

रामायण पर आधारित फिल्म आदिपुरुष पर बैन लगाने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया है. हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई अर्जेंसी नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट मामले में 30 जून को सुनवाई करेगा. हिन्दू सेना ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई. हाई कोर्ट ने कहा-  जब फिल्म रिलीज़ हो गई तो आप क्या मांग कर रहे है, क्या आप फिल्म के बारे में पहले से नहीं जानते थे.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म में कई आपत्तिजनक सीन हैं. जब फ़िल्म का टीज़र आया था तब आश्वासन दिया गया था कि विवादित हिस्से को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फ़िल्म की वजह से भारत के अंतरराष्ट्रीय रिश्तों पर भी असर पड़ा, नेपाल ने फ़िल्म को बैन कर दिया.

बता दें कि सोमवार  को दिल्ली के कुछ हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म ‘आदिपुरुष' में महाकाव्य रामायण के तथ्यों के साथ कथित छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए मल्टीप्लेक्स के सामने प्रदर्शन किया था. उन्होंने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक की मांग की थी. यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि संगठन और राष्ट्रवादी शिवसेना ने पूर्वी दिल्ली के शहादरा स्थित विकास सिने मॉल के बाहर प्रदर्शन किया गया था. आरोप लगाया गया है कि रामायण के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर और असभ्य संवादों का इस्तेमाल कर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है. बयान के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की और ‘आदिपुरुष' के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिनेमाघर के बाहर प्रदर्शन हुआ, लेकिन फिल्म दिखाने का क्रम निर्बाध जारी रहा.

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(इनपुट भाषा से भी)

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