दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने स्कूलों में बम (Bomb) की अफवाह के मामले में दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों (private schools) से एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए उसने क्या एक्शन प्लान तैयार किया है. हाईकोर्ट ने ऐसी अफवाहों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों से भी एक्शन प्लान पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने टिप्पणी की कि ऐसी घटनाएं डर पैदा करने वाली हैं. इसलिए ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है.
दरअसल मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम की अफवाह पर वकील अर्पित भार्गव ने याचिका दायर की है. इस स्कूल में बम की खबर देने के बाद जांच में पता चला था कि यह अफवाह थी और इसकी योजना एक छात्र ने बनाई थी. अदालत ने विभिन्न निजी स्कूलों के संगठनों को मामले में प्रतिवादी बनाया है और उन्हें नोटिस भी जारी किया है. अब इस मामले पर 31 जुलाई को सुनवाई की जाएगी.
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