दिल्ली उच्च न्यायालय ने "उदयपुर फाइल्स" की रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगा दी है. अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार से संपर्क करने की सलाह दी, जो केंद्र को फिल्म की रिलीज रोकने का अधिकार देती है. अदालत ने जमीयत को आवेदन दायर करने के लिए दो दिन का समय दिया और सरकार को निर्देश दिया कि यदि आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो एक सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लिया जाए.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 6 का हवाला देकर सोमवार तक केंद्र सरकार से संपर्क करने की अनुमति दी है और यदि याचिकाकर्ता सरकार से संपर्क करता है, तो वह अंतरिम अनुमति के लिए भी प्रार्थना कर सकता है. न्यायालय ने कहा कि निर्माता के जवाब के अवलोकन से पता चलता है कि यह स्वीकार किया गया है कि ट्रेलर का संक्षिप्त टीजर संस्करण बिना प्रमाणन के जारी किया गया था.
राजस्थान के उदयपुर में रहने वाले दर्जी कन्हैया लाल की जून 2022 में कथित तौर पर मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने घृणा अपराध के परिणामस्वरूप हत्या कर दी थी. इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने की थी और आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा, कठोर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था.