दिल्ली HC ने यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग को 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, जिसके मद्देनजर गर्भपात का खर्च केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वहन करेगा.

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चिकित्सकों का दल बुधवार को गर्भपात के लिए आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया करेगा.
नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न का शिकार हुई 13 वर्षीय गर्भवती किशोरी को 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की मंगलवार को अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सकों का दल बुधवार को गर्भपात के लिए आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया करेगा. किशोरी और उसकी मां ने कहा कि पीड़िता गर्भपात कराना चाहती है, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया. न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘इस अदालत का मानना है कि नाबालिग लड़की के जीवन, उसकी शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उसके हित में होगा कि गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाए.''

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, जिसके मद्देनजर गर्भपात का खर्च केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वहन करेगा.
 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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