दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीआरएस (BRS) नेता के. कविता को 20 मार्च को पेशी के लिये नया समन जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने का हवाला देते हुए वह गुरुवार के लिये जारी किए गए नोटिस पर एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुई थीं. न्यायालय में लंबित याचिका में उन्होंने ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध किया है. एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य तथा राज्य के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की तरफ से दिए गए छह पन्नों के प्रतिवेदन को यह देखते हुए खारिज कर दिया गया है कि इस मामले में जारी जांच अहम चरण में है. अधिकारियों ने कहा कि उनसे 20 मार्च को पेश होने के लिये कहा गया है.
कविता से पहली बार 11 मार्च को हुई थी पूछताछ
कविता ने गुरुवार को अपना अधिकृत प्रतिनिधि (बीआरएस का एक पदाधिकारी) भेजा, जिन्होंने मामले के जांच अधिकारी को उनके लेनदेन के बारे में छह पृष्ठ का प्रतिवेदन, बैंक स्टेटमेंट, व्यक्तिगत व व्यावसायिक विवरण प्रदान किया. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में ईडी के समन को चुनौती देने और गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करने वाली कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी. कविता (44) से इस मामले में पहली बार 11 मार्च को पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उन्हें 16 मार्च को फिर से पेश होने के लिए कहा गया था.
पत्र में लिखा था-अपने “अधिकृत प्रतिनिधि” को भेज रही हूं
ईडी को भेजे गए पत्र में कविता ने कहा कि चूंकि समन में यह नहीं कहा गया है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत है, इसलिए वह अपने “अधिकृत प्रतिनिधि” को भेज रही हैं. उन्होंने लिखा, “मैं विनम्रतापूर्वक आपसे विनती करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कार्यवाही लंबित है, इसलिए समन के बारे में कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसके निर्देश का इंतजार किया जाना चाहिए.” बता दें, दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और BRS विधायक कविता को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं पहुंचीं. कविता ने अपने वकील के जरिए हाजिरी लगाई है. बताया जा रहा था कि ईडी आज के कविता को उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू के सामने बिठाकर पूछताछ करने की योजना बना रही थी. इससे पहले ईडी ने कविता के पूर्व ऑडिटर बुचिबाबू गोरंतला को तलब किया था. उन्होंने बुधवार को 10 घंटे से अधिक समय तक अपना बयान दर्ज कराया था.
ये भी पढ़ें-