दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दी.जानकारी के मुताबिक,कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पत्नी से मिलने की इजाज़त दी गई है. हालांकि, इस मुलाकात के दौरान मनीष सिसोदिया मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते हैं .
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मीडिया से बातचीत न करने और राजनीतिक भागीदारी नहीं करने की शर्त के साथ मिलने की इजाज़त दी है.
SC ने शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं दी जमानत
बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy Case) में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में पिछले दिनों उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया.
मनीष सिसोदिया को जमानत न देने पर SC के पूर्व न्यायधीश ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश जस्टिस लोकुर ने मनीष सिसोदिया को जमानत न देने के फैसले पर कई सवाल खड़े किए है. दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बेल न दिए जाने के कारण जस्टिस लोकुर ने ये सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा की "ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई हैं."
इसके साथ ही उन्होंने अधूरी चार्जशीट दाखिल करने और सिर्फ आरोपियों को जेल में रखने के लिए दस्तावेज मुहैया नहीं कराने जैसी जांच एजेंसियों की मंशा पर गौर करने की न्यायपालिका की अनिच्छा को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया.
26 फरवरी को CBI ने मनीष सिसोदिया को किया था गिरफ्तार
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. तब से वह हिरासत में हैं. इसके बाद ईडी ने नौ मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. उन्हें सीबीआई और ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है. फिलहाल दोनों एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं.बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से 28 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था.