मानहानि मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को निचली अदालत में पेशी से छूट की राहत बरकरार रहेगी. कोर्ट ने राहत 26 मार्च तक बढ़ाई. दरअसल, कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. तन्खा ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने राजनीतिक लाभ के लिए उनकी छवि खराब की. प्रतिवादियों ने कथित तौर पर तन्खा को 2012 के मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का विरोध करने वाले के रूप में चित्रित किया था.
शिवराज सिंह चौहान का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि तन्खा की आपत्तियां विधानमंडल में दिए गए बयानों पर आधारित थीं, जो संविधान के तहत संरक्षित हैं. इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चौहान के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने उनके और दो अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी.
मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान को पेशी की छूट से राहत बरकरार, जानें क्या है मामला
कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. तन्खा ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने राजनीतिक लाभ के लिए उनकी छवि खराब की.
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