NCR में अब पूरे साल रहेगा पटाखों पर बैन, सुप्रीम कोर्ट का समझिए आदेश, जानिए पकड़े जाने पर कितनी सजा

Crackers Ban By Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने पूरे साल के लिए पर्मानेंट पटाखों पर बैन लगवा दिया है. अब एनसीआर के जिलों में भी पटाखा बैन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है.... समझिए पूरा आदेश...

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Crackers Ban By Supreme Court: एनसीआर में पटाखे जलाना सालों भर प्रतिबंधित हो गया है.

Crackers Ban By Supreme Court: दिल्ली में अब सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, बल्कि पूरे साल पटाखे बैन रहेंगे. चाहे वह शादी हो, चाहे चुनाव हो या किसी तरह का कोई और आयोजन हो. पटाखे अब नहीं चलेंगे. सुप्रीम कोर्ट के बड़े दबाव के बाद दिल्ली सरकार इसके लिए तैयार हो गई कि सिर्फ दिवाली पर पटाखों का बैन नहीं होगा, बल्कि पूरे साल यह बैन रहेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के दूसरे राज्यों हरियाणा, राजस्थान और यूपी को भी कहा है कि वह भी भी दिल्ली के साथ-साथ लगने वाले अपने जिलों में पूरे साल पटाखों पर बैन लगाएं, वरना दिल्ली में पटाखों पर बैन का जो आदेश है, वो बिल्कुल बेअसर हो जाएगा.

क्या है आदेश?

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रितेश अग्रवाल ने इस फैसले पर कहा कि जिस तरह से दिल्ली में वायु प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे लेकर एक बहुत स्ट्रिजेंट डायरेक्शन की आवश्यकता थी. इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है. अब सालों भर किसी प्रकार का कोई पटाखा दिल्ली में नहीं छोड़ा जा सकता है. पहले केवल दिवाली के समय ही पटाखों पर प्रतिबंध लगाए जाते थे, लेकिन अब यह सालों भर लागू रहेगा. चाहे वह कोई शादी हो या न्यू ईयर की पार्टी हो. आप पटाखे नहीं चला सकते. 

कितनी होगी सजा?

रितेश अग्रवाल ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर धारा 223 के अंदर प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन करता है और सरकार की तरफ से जारी कोई पब्लिक ऑर्डर के आदेश का वायलेशन करता है तो उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है. अगर इसमें किसी के हेल्थ पर असर या खतरा हुआ तो सजा साल भर तक के लिए हो सकती है. तो अब इसे लेकर एफआईआर दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा एक 1884 का एक कानून है एक्सप्लोसिव एक्ट. इसके तहत जो एक्सप्लोसिव हैं अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए तो उसके लिए सजा का प्रावधान है और यहां चूंकि हम लोग पटाखे केवल चलाने की अगर बात करें तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है.इसके लिए दो साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है.

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यूपी, हरियाणा, राजस्थान क्यों?

वरिष्ठ वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बहुत क्लियर कर दिया है कि केवल दिल्ली में बैन करने से यह बैन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने NCR के राज्यों के अलावा राजस्थान सरकार को भी आदेश दिया है कि आप इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कीजिए. हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान सरकार को भी उन्होंने कहा है कि आप जो दिल्ली गवर्नमेंट ने पटाखों पर सालों भर बैन का आदेश निकाला है, उसी आदेश के आधार पर आप भी कारवाई कीजिए. जिससे कि एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इस ऑर्डर का किया जा सके.
 

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