Flipkart के खिलाफ घटिया प्रेशर कुकर बेचने के मामले में CCPA के आदेश पर अदालत ने लगाई रोक

अदालत ने फ्लिपकार्ट की याचिका पर सीसीपीए से जवाब दाखिल करने को कहा. उसने कहा कि अमेजन के मामले में जो अंतरिम आदेश दिया गया है, वह मौजूदा मामले में भी लागू होगा.

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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी. उस आदेश में फ्लिपकार्ट को कुछ प्रेशर कुकर वापस मंगाने को कहा गया था जो कथित तौर पर गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे.

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सीसीपीए के आदेश के खिलाफ फ्लिपकार्ट की याचिका को अन्य ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की समान याचिका के साथ जोड़ने का निर्देश दिया. उन्होंने फ्लिपकार्ट को एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया जो उस पर सीसीपीए ने लगाया था. अदालत ने कंपनी को मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले प्रेशर कुकर के बारे में खरीदारों को सूचित करने को भी कहा.

अदालत ने फ्लिपकार्ट की याचिका पर सीसीपीए से जवाब दाखिल करने को कहा. उसने कहा कि अमेजन के मामले में जो अंतरिम आदेश दिया गया है, वह मौजूदा मामले में भी लागू होगा. इससे पहले, 20 सितंबर को अदालत ने अमेजन के खिलाफ सीसीपीए के आदेश पर रोक लगा दी थी. वह मामला भी कथित तौर पर ऐसे घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री का था जो गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे.

सीसीपीए ने फ्लिपकार्ट पर एक लाख रुपये का जुर्माना पिछले महीने लगाया था. उसे उन 598 प्रेशर कुकर के बारे में ग्राहकों को सूचित करने का भी निर्देश दिया गया था जो मानकों पर खरे नहीं उतरे. इसके अलावा उसे प्रेशर कुकर वापस मंगाने और ग्राहकों को पैसा वापस करने को कहा गया था.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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