छत्तीसगढ़ के रायपुर में महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले हिन्दू धर्म गुरु कालीचरण महाराज को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया है. जिसके बाद 1 जनवरी तक कालीचरण पुलिस रिमांड में रहेगा. वहीं आरोपी के वकील शरद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अभियुक्त को अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे राज्य से गिरफ्तार करने पर ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाता है और पुलिस ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया है.
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बता दें कि रायपुर पुलिस ने कालीचरण को गुरुवार तड़के मध्यप्रदेश के खजुराहो शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास किराए के एक मकान से गिरफ्तार किया था. रायपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कालीचरण उर्फ अभिजीत धनंजय सराग को गिरफ्तार करने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी चेतना ठाकुर की अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
उन्होंने बताया कि शहर के टिकरापारा थाने में कालीचरण के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद रायपुर पुलिस की कई टीम उसकी तलाश में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और दिल्ली में तलाश कर रही थी. इस बीच रायपुर पुलिस के सात सदस्यीय दल ने कालीचरण को गिरफ्तार किया.
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वहीं कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया और कहा, "महात्मा गांधी, जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य, अहिंसा और समानता का संदेश दिया है. ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है. उनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है. उनके वकील को सूचना दे दी गई है. 24 घंटे के भीतर में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा."
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