कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद को कोर्ट से राहत, दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट से जुड़ा है मामला

शाहीनबाग में कांग्रेस नेता आसिफ खान एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उनके भाषण पर पास में खड़े एसआई ने आपत्ति जताई और बोलने से मना किया था. 

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(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद को गुरुवार को साकेत कोर्ट से जमानत दे दी गई. नेता को दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट से जुड़े एक मामले में कोर्ट की ओर से राहत दी गई है. उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. 

दरअसल, शाहीनबाग में कांग्रेस नेता आसिफ खान एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उनके भाषण पर पास में खड़े एसआई ने आपत्ति जताई और बोलने से मना किया था. इसी बात पर आसिफ खान बिफर गए थे. उन्होंने माइक से ही एसआई को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया. 

आसिफ खान ने सब इंस्पेक्टर को ना सिर्फ गालियां दीं, बल्कि उनके समर्थकों ने हाथापाई और धक्कामुक्की भी की थी. इस घटना के बाद उनके ऊपर मामला दर्ज कराया गया. 

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