सपना चौधरी को वर्षों पुराने मामले में मिली राहत, कोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर की

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत ने 20-20 हजार रुपए के दो मुचलके और इतनी ही रकम के एक निजी मुचलके के आधार पर सपना की जमानत मंजूर की.

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पुलिस ने 20 जनवरी 2019 को सपना तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
लखनऊ:

लखनऊ की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में नृत्य कलाकार सपना चौधरी की 25 मई तक के लिए अंतरिम जमानत मंगलवार को मंजूर कर ली. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत ने 20-20 हजार रुपए के दो मुचलके और इतनी ही रकम के एक निजी मुचलके के आधार पर सपना की जमानत मंजूर की. सपना यहां जमानत हासिल करने के लिए आई थी और उन्हें आगामी 25 मई को एक बार फिर लखनऊ अदालत में पेश होना होगा.

गौरतलब है कि 13 अक्टूबर 2018 को एक दारोगा ने आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि उसी दिन लखनऊ के स्मृति उपवन में सपना का एक कार्यक्रम आयोजित होना था जिसके लिए हजारों लोगों को टिकट भी भेज दिए गए थे, लेकिन सपना कार्यक्रम के लिए नहीं पहुंची जिसकी वजह से उसे रद्द करना पड़ा. सपना ने धन भी वापस नहीं किया और उसे अन्यत्र खर्च कर दिया.

पुलिस ने 20 जनवरी 2019 को सपना तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत ने इसका संज्ञान लेते हुए सपना को सुनवाई के दौरान उपस्थित होने के लिए बुलाया था. सपना अदालत में आत्मसमर्पण के लिए आई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की थी.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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