JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को अदालत ने दी अंतरिम जमानत, बहन की शादी में होंगे शामिल

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी.

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दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी. उमर खालिद को यह जमानत 7 दिनों के लिए दी गयी है. वो 23 दिसंबर को जेल से बाहर आएंगे और उन्हें 30 दिसंबर को को आत्मसमर्पण करना होगा. खालिद ने अपनी बहन की शादी में शरीक होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी. इससे पहले बुधवार को अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था.

बताते चलें कि खालिद के खिलाफ फरवरी 2020 में हुए दंगों का सरगना होने के आरोप में आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. गौरतलब है कि दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में खालिद को गिरफ्तार किया था.

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