कोयला घोटाला केस में दोषी झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को SC से झटका, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

दिल्ली हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा (Madhu Koda) की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका. (फाइल फोटो)
दिल्ली:

कोयला घोटाला केस में दोषी झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा (Madhu Koda) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. वह अब चुनाव नहीं (Jharkhand Assembly Election) लड़ सकेंगे. मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि ⁠अगर दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो कोई अपरिवर्तनीय परिणाम नहीं होगा. अदालत ने कहा कि ये मामला अफजल अंसारी के मामले जैसा नहीं है. दरअसल मधु कोड़ा निचली अदालत द्वारा दी गई तीन साल की सजा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे.

दिल्ली HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

मधु कोड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी. दरअसल मधु कोड़ा झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे.

हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की थी मधु कोड़ा की याचिका?

दिल्ली हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है. अदालत ने ये भी कहा था कि कोड़ा सजा के समय विधायक नहीं थे, इसलिए ये राहत उनको नहीं दी जा सकती. हाई कोर्ट के इसी फैसले को उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन वहां से भी उनको झटका लगा है.

Advertisement

मधु कोड़ा नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

सर्वोच्च अदालत ने भी मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ मधु कोड़ा की चुनाव लड़ने की योजना को बड़ा झटका लगा है. उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है. वह झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

Advertisement

Featured Video Of The Day
Ambedkar Jayanti पर सियासत गर्म, दलित वोट बैंक पर किसकी नजर? CM Yogi | Akhilesh Yadav | 2 दूनी 4