केरल में लागू नहीं होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम : मुख्यमंत्री विजयन

यह उल्लेख करते हुए कि ऐसे मामलों को तय करने के लिए संविधान सर्वोच्च है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर इस मुद्दे पर अपना यह रुख अख्तियार किया है.

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विजयन ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.
तिरुवनंतपुरम:

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू नहीं करेगी. केरल में अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर सरकार की स्थिति स्पष्ट स्थिति है और यह जारी रहेगा.''

उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने अक्सर कहा है कि कानून लागू किया जाएगा.

उन्होंने कहा ‘‘इस मामले पर राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.''

विजयन ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.

उन्होंने कहा कि यहां किसी को भी धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है.

यह उल्लेख करते हुए कि ऐसे मामलों को तय करने के लिए संविधान सर्वोच्च है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर इस मुद्दे पर अपना यह रुख अख्तियार किया है.

गौरतलब है कि पिछले महीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कहा था कि कोविड-19 महामारी के समाप्त होने के बाद यह कानून लागू किया जाएगा.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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