छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी होने के बाद राज्य सरकार ने रायपुर और कुछ अन्य जिलों में सिनेमा हॉल तथा मल्टीप्लेक्स को शतप्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है. राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि रायपुर जिलाधिकारी ने सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में एक आदेश जारी किया है. राज्य सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान बंद सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को इस वर्ष जून माह में 50 फीसदी दर्शकों के साथ फिर खोलने की अनुमति दी थी.
अधिकारियों ने बताया कि नए आादेश के अनुसार, सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स में आने वाले व्यक्तियों तथा स्टाफ को कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा. वातानुकूलित हॉल में तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना होगा. यदि वातानुकूलन उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए. आदेश में कहा गया है कि प्रवेश और निकास के स्थान तथा कॉमन एरिया में स्पर्श रहित डिस्पेंसर के साथ सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा. सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में पान-गुटखा खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा. यहां स्पर्श की जाने वाली सतहों जैसे दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग, बैरिकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ करना होगा.
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आदेश में कहा गया है कि सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में कोरोना वायरस के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी तथा संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार आदि पाए जाते हैं तब उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा. आदेश के अनुसार, निरुद्ध क्षेत्रों और बफर जोन में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. अधिकारियों ने बताया कि राज्य के दुर्ग, बिलासपुर और कुछ अन्य जिलों में भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं.
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